मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की उद्धव ठाकरे की सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी किए हैं रविवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया कि रात 8 से सुबह 7 तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा इसके अलावा दिनभर धारा 144 लागू रहेगी एक जगह पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी सूत्रों के मुताबिक, शनिवार और रविवार पूरे राज्य में लॉकडाउन होगा ये सभी नियम कल यानी सोमवार रात आठ बजे से लागू होंगे।

क्या खुलेंगे क्या बंद रहेंगे?

मॉल, रेस्टोरेंट और बार बंद करने का फैसला

जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी

सरकारी ऑफिस 50 फीसदी की क्षमता के साथ काम करेंगे

सब्जी मंडियां बंदी नहीं रहेंगी

शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 7 तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा

होटल में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी

सिनेमा हॉल्स, पार्क और खेल के मैदान बंद रहेंगे

रिक्शा, टैक्सी और ट्रेन बंद नहीं होंगे

किसी भी जगह पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक

बड़े फिल्मों की शूटिंग की इजाजत नहीं होगी

इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी, वर्कर्स पर कोई पाबंदी नहीं

पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी की क्षमता से चलेगा

धार्मिक स्थल को बंद करने का फैसला किया गया

महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू

बता दें कि महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 के 49,447 नये मामले सामने आये जो अभी तक किसी एक दिन में सामने आये सबसे अधिक मामले हैं. इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 29,53,523 हो गई जबकि 277 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 55,656 हो गई. मुंबई शहर में कोविड-19 के 9,108 नये मामले सामने आये जो एक दिन में सबसे अधिक हैं

महाराष्ट्रा में लगा मिनी लॉकडाउन
वीक एंड में शुक्रवार रात 8 बजे से
सोमवार सुबह तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन केवल आवश्यक सेवाओं को अनुमति
कुछ देर में जारी होगी महाराष्ट्रा सरकार की गाइडलाइन।

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