Pratapgarh – डीएम एसपी सीडीओ प्रतापगढ़ द्वारा थाना जेठवारा क्षेत्र में मतदान केन्द्र निरीक्षण के दौरान मुख्य आरक्षी श्री मो0 अकबर खां,से पूछताछ/जानकारी की गई तथा आगामी चुनाव के दृष्टिगत बेहतर कार्य प्रणाली को देखते हुए “ICPC OF THE DAY” घोषित कर 1500/- रूपये की धनराशि से पुरस्कृत किया गया।
ब्रेकिंग प्रतापगढ़….
रानीगंज कोतवाली के गाजीबाग पुलिस चौकी के सामने लूट।
बाइक से जा रहे युवक का अपाची सवार बदमाशो ने लूटा मोबाइल।
चौकी में लगे सीसीटीवी में घटना कैद।
घटना के तुरंत बाद एक्टिव हुई पुलिस पीछा करने के बाद भी चकमा देकर रफूचक्कर हुए बदमाश।
पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, चौकी के सामने से दिन दहाड़े लूट की घटना से पुलिस के हाथ पाव फूले।
अपराधियों की धरपकड़ के लिए ही जिले के कप्तान सतपाल अंतिल ने 3 दिन पहले चौकी का किया था उद्घाटन।
मामला रानीगंज कोतवाली के गाज़ीबाग पुलिस चौकी के सामने का।
*पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी प्रतापगढ़ श्री संजय राय द्वारा PS मानिकपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया एवं कार्यालय/ CCTNS/महि0 हेल्प डेस्क के कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही मालखाना/बन्दी गृह/मेस व मूलभूत व्यवस्थाओं/स्वच्छता को चेक कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिये गये ।
थाना परिसर में भ्रमणशील रहकर परिसर की स्वच्छता एवं आधुनिकीकरण में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।
महिला हेल्प डेस्क के कार्यों की समीक्षा की गई एवं अभिलेखों के रख-रखाव एवं अद्यतन स्थिति को चेक किया गया एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।
ब्रेकिंग प्रतापगढ़
पृथ्वीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष भाजपा में शामिल
आज भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता की मौजूदगी में नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम सरोज ने ली भाजपा की सदस्यता
चेयर मैन प्रतिनिधि संजय सरोज अपने सैकड़ों समर्थको के साथ भाजपा में हुए शामिल
नीलम सरोज पृथ्वीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष निर्दल प्रत्याशी के रूप में बड़ी जीत दर्ज को थी
चुनावी पाला: ‘मोदी-योगी से बैर नहीं संगम तेरी खैर नहीं ‘ कथित नारे की निकल रही हवा!
प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता के विरोध में दिग्गज नेताओं की रणनीति हो रही फेल!
मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी के साथ लगातार जुड़ रहे जिले के प्रभावशाली नेता!
पृथ्वीगंज टाउन एरिया की चेयरमैन नीलम सरोज ने सैकड़ों समर्थकों के साथ पकड़ लिया बीजेपी का हाथ !
चेयरमैन और उनके प्रतिनिधि संजय सरोज सहित सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता की मौजूदगी में ली सदस्यता !
लोकसभा चुनाव में सपा – बसपा गठबंधन से प्रत्याशी रहे अशोक त्रिपाठी के हजारों समर्थकों संग बीजेपी में शामिल होने के बाद जिले में बढ़ रहा बीजेपी का कुनबा!
सप्ताह भर पहले सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अमित सिंह ने दर्जनों पदाधिकारियों के साथ ज्वाइन कर ली बीजेपी।
सिर्फ जातीय समीकरण में उलझे सपा प्रत्याशी के खेवनहारों की बढ़ रही टेंशन !
प्रतापगढ़ में चुनावी पारा गर्म!
18 लीटर अवैध शराब बरामद थाना महेशगंज
आज दिनांक 19.03.2024 को जनपद के थाना महेशगंज से उ0नि0 श्री प्रेम कुमार सिंह मय हमराह म0का0 गीताजंली बाजपई द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के ग्राम डिहवा जलालपुर मोड़ के पास से पूनम सरोज पत्नी जगदीश सरोज निवासी कंधौली थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को 18 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 44/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।
जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत 18 मई तक निषेधाज्ञा लागू-अपर जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की अधिसूचना जारी होने और इस दौरान जनपद में 24-26 मार्च तक होलिका दहन व होली का त्योहार, 29 मार्च गुड फ्राइडे व इसी दौरान पवित्र रमजान माह का शुभारम्भ तथा 05 अप्रैल को जमात-उल-विदा (रमजान का अन्तिम शुक्रवार), 11 अप्रैल को ईद-उल-फितर, 14 अप्रैल को डा0 अम्बेडकर दिवस, 17 अप्रैल को रामनवमी, 21 अप्रैल को महावीर जयन्ती का आयोजन/त्योहार सम्पन्न होने है। अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा ने जनपद में 18 मई 2024 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद की साम्प्रदायिक संवदेनशीलता की प्रबल सम्भावनाओं के दृष्टिगत सम्भावित जन-जीवन एवं लोक सम्पत्ति की हानि, हिंसा, बलवा, दंगा आदि के नियंत्रण/निवारण एवं जनपद की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशांति सहित लोक व्यवस्था व जन सुरक्षा कायम रखने हेतु व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह तथा किसी राजनैतिक दल व अभ्यर्थियों के लिये निषेधात्मक आदेश पारित किये है।
उन्होने बताया है कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरूद्ध जमाव प्रतिबन्धित किया जाता है। त्योहार के पावन पर्व पर कोई नई परम्परा नही कायम की जायेगी। कोई भी व्यक्ति नामांकन एवं मतदान स्थलों या अन्य किसी सार्वजनिक स्थानों पर रिवाल्वर, पिस्टल, एक नली बन्दुक व दो नली बन्दूक अथवा घातक हथियार यथा चाकू, बल्लम, फरसा, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेजाब आदि अथवा लाठी, डंडा, हाकी स्टिक आदि या किसी भी प्रकार का हथियार/शस्त्र लेकर नही चलेगा, न तो उसका प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी तथ बैंक में लगे हुये सुरक्षा कर्मियों पर लागू नही होगा।
किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नहीं किया जायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में उत्तेजना फैलने की सम्भावना हो। नामांकन, संवीक्षा का कार्य, उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का कार्य, जहां पर यह कार्य सम्पादित हो रहा है उक्त से सम्बन्धित परिसरों में प्रातः 6 बजे से कार्य समाप्त होने तक कोई भी बाहरी व्यक्ति या जुलूस के रूप में व्यक्तियों का प्रवेश/उपस्थिति प्रतिबन्धित रहेगा। सुरक्षा प्राप्त उम्मीदवारों एवं मतदाताओं के सुरक्षा कर्मी एवं माननीय जनप्रतिनिधि भी उक्त स्थल पर प्रवेश नहीं कर सकेगें जब तक कि वह उम्मीदवार/प्रस्तावक न हो या वह मात्र मतदान हेतु मतदाता के रूप में न हों। नामांकन दाखिला के समय प्रत्याशी व उसके प्रस्तावक सहित माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में नहीं जायेगें। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल, संगठन अन्य समुदाय के लोग निर्धारित संख्या से अधिक वाहन लेकर नही चलेगें।
प्रचार हेतु जो वाहन प्रयोग में लाया जायेगा उसमें सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के बाद ही निर्धारित संख्या व आकार तथा डेसिबल के लाउडस्पीकर लगाये जायेगें। सक्षम अधिकारी रिटर्निंग आफिसर से ली गयी अनुमति वाहन के शीशे पर यथा स्थान पर चस्पा किया जायेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी नामांकन के अवसर पर स्थल के 200 मीटर की परिधि में भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा तथा चुनाव प्रचार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई संगठन या राजनैतिक दल ऐसी कोई प्रचार की सामग्री नहीं छपवायेगा जिससे जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुॅचे। कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, व्यक्ति अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं, जुलूसों में बाधा उत्पन्न नही करेगा या उन्हें भंग नही करेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी किसी अन्य दलों के सदस्यों एवं उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थल पर जलाने या इस प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का आयोजन नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी प्रत्याशी की हार जीत के सम्बन्ध में सट्टा नही लगायेगा। किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली, जुलूस का आयोजन नही किया जायेगा जिससे विभिन्न समुदाय के लोगों में मनमुटाव, वैमनस्यता या घृणा की भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से अफवाह नही फैलायेगा और न ही किसी प्रकार का दबाव निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी/कर्मचारी पर डालेगा। उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने के लिये अनुचित दबाव नहीं बनायेगा, न ही उन्हें किसी प्रकार से भयभीत करेगा, न ही रोकेगा और न ही प्रलोभन अथवा धमकी देगा। कोई भी व्यक्ति नामांकन स्थल पर एवं उसके चारो तरफ 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, कार्डलेस व वाकी-टाकी का प्रयोग नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अथव राजनैतिक दल के सदस्यगण एवं अभ्यर्थी द्वारा चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी दशा में नही किया जायेगा।
उन्होने बताया है कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरूद्ध जमाव प्रतिबन्धित किया जाता है। त्योहार के पावन पर्व पर कोई नई परम्परा नही कायम की जायेगी। कोई भी व्यक्ति नामांकन एवं मतदान स्थलों या अन्य किसी सार्वजनिक स्थानों पर रिवाल्वर, पिस्टल, एक नली बन्दुक व दो नली बन्दूक अथवा घातक हथियार यथा चाकू, बल्लम, फरसा, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेजाब आदि अथवा लाठी, डंडा, हाकी स्टिक आदि या किसी भी प्रकार का हथियार/शस्त्र लेकर नही चलेगा, न तो उसका प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी तथ बैंक में लगे हुये सुरक्षा कर्मियों पर लागू नही होगा। किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नहीं किया जायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में उत्तेजना फैलने की सम्भावना हो। नामांकन, संवीक्षा का कार्य, उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का कार्य, जहां पर यह कार्य सम्पादित हो रहा है उक्त से सम्बन्धित परिसरों में प्रातः 6 बजे से कार्य समाप्त होने तक कोई भी बाहरी व्यक्ति या जुलूस के रूप में व्यक्तियों का प्रवेश/उपस्थिति प्रतिबन्धित रहेगा। सुरक्षा प्राप्त उम्मीदवारों एवं मतदाताओं के सुरक्षा कर्मी एवं माननीय जनप्रतिनिधि भी उक्त स्थल पर प्रवेश नहीं कर सकेगें जब तक कि वह उम्मीदवार/प्रस्तावक न हो या वह मात्र मतदान हेतु मतदाता के रूप में न हों।
नामांकन दाखिला के समय प्रत्याशी व उसके प्रस्तावक सहित माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में नहीं जायेगें। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल, संगठन अन्य समुदाय के लोग निर्धारित संख्या से अधिक वाहन लेकर नही चलेगें। प्रचार हेतु जो वाहन प्रयोग में लाया जायेगा उसमें सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के बाद ही निर्धारित संख्या व आकार तथा डेसिबल के लाउडस्पीकर लगाये जायेगें। सक्षम अधिकारी रिटर्निंग आफिसर से ली गयी अनुमति वाहन के शीशे पर यथा स्थान पर चस्पा किया जायेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी नामांकन के अवसर पर स्थल के 200 मीटर की परिधि में भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा तथा चुनाव प्रचार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई संगठन या राजनैतिक दल ऐसी कोई प्रचार की सामग्री नहीं छपवायेगा जिससे जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुॅचे। कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, व्यक्ति अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं, जुलूसों में बाधा उत्पन्न नही करेगा या उन्हें भंग नही करेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी किसी अन्य दलों के सदस्यों एवं उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थल पर जलाने या इस प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रत्याशी की हार जीत के सम्बन्ध में सट्टा नही लगायेगा। किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली, जुलूस का आयोजन नही किया जायेगा जिससे विभिन्न समुदाय के लोगों में मनमुटाव, वैमनस्यता या घृणा की भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से अफवाह नही फैलायेगा और न ही किसी प्रकार का दबाव निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी/कर्मचारी पर डालेगा। उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने के लिये अनुचित दबाव नहीं बनायेगा, न ही उन्हें किसी प्रकार से भयभीत करेगा, न ही रोकेगा और न ही प्रलोभन अथवा धमकी देगा। कोई भी व्यक्ति नामांकन स्थल पर एवं उसके चारो तरफ 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, कार्डलेस व वाकी-टाकी का प्रयोग नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अथव राजनैतिक दल के सदस्यगण एवं अभ्यर्थी द्वारा चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी दशा में नही किया जायेगा।
मृतक अजय प्रताप सिंह की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उपजिला मजिस्ट्रेट लालगंज को किया गया नामित
प्रतापगढ़। जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन ने पुलिस अधीक्षक के पत्र के क्रम में अवगत है कि थाना गोमतीनगर पुलिस कमिशनरेट लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2024, धारा 8/21/29/60, एनडीपीएस एक्ट में वांछित अभियुक्त अजय प्रताप सिंह पुत्र राजनाथ सिंह निवासी ग्राम लखहरा थाना सांगीपुर को पूछ-तांछ हेतु थाना सांगीपुर लाया जा रहा था, रास्ते में लखहरा गांव से रोड पर पहुॅचने पर गाड़ी में अचानक अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है तथा अपने को हार्ट का मरीज बताया, जीवन रक्षार्थ अतिशीघ्र ट्रामा सेन्टर लालगंज में उपचार हेतु पहुॅचाया गया, जहां पर डाक्टर को अभियुक्त द्वारा बांयी तरफ सीने में दर्द बताया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के लिये रेफर करने पर एम्बुलेन्स से जिला अस्पताल पहुॅचने पर जिला अस्पताल के डाक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक अजय प्रताप सिह उपरोक्त की पुत्री जानवी सिंह द्वारा पुलिस दुर्व्यवहार, मारपीट एवं पुलिस प्रतापड़ना से हत्या का आरोप लगाकर थाना सांगीपुर में दिनांक 18.03.2024 को मु0अ0सं0-41/2024, धारा 302 भा0द0वि0 बनाम 02 महिला सिपाही व कुछ अज्ञात व्यक्ति के नाम पंजीकृत कराया है। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना की मजिस्ट्रीयल जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया है।जिला मजिस्ट्रेट ने घटना की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उपजिला मजिस्ट्रेट लालगंज को नामित किया है जो घटना घटित होने की परिस्थितियों व घटना से सम्बन्धित सभी पक्षों के बयान आदि लेकर अभियुक्त की मृत्यु से सम्बन्धित समस्त पहलुओं की गहनता से सघन जांच करके अपनी विस्तृत आख्या 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायेगें।
जिला मजिस्ट्रेट ने घटना की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उपजिला मजिस्ट्रेट लालगंज को नामित किया है जो घटना घटित होने की परिस्थितियों व घटना से सम्बन्धित सभी पक्षों के बयान आदि लेकर अभियुक्त की मृत्यु से सम्बन्धित समस्त पहलुओं की गहनता से सघन जांच करके अपनी विस्तृत आख्या 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायेगें।
01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना महेशगंज )
जनपद के थाना महेशगंज के उ0नि0 श्री जयकिशुन यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अ0सं0 275/2019, धारा 135 विद्युत अधिनियम थाना महेशगंज से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त राजेश कुमार केशरवानी पुत्र जगदीश प्रसाद केशरवानी नि0 महेशगंज बाजार थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।
अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कोतवाली देहात)-
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाकर अपराध/अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 19.02.2024 को जनपद के थाना कोतवाली देहात से उ0नि0 श्री हरिन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के सकरनी पुल के पास से आटो चालक अभियुक्त केशव कुमार पाण्डेय उर्फ रज्जन पाण्डेय पुत्र स्व0 रमाशंकर पाण्डेय नि0ग्राम सराय भीखिन थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 85/2024 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। आटो को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
केशव कुमार पाण्डेय उर्फ रज्जन पाण्डेय पुत्र स्व0 रमाशंकर पाण्डेय नि0ग्राम सराय भीखिन थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
बरामदगी-
01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
पुलिस टीम– उ0नि0 श्री हरिन्द्र सिंह मय हमराह थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़जनपद में नवतैनात/तैनात नायब तहसीलदारों का किया गया व्यवस्थापन/स्थानानन्तरण
नवतैनात/तैनात नायब तहसीलदारों का किया गया व्यवस्थापन/स्थानानन्तरण
प्रतापगढ़। अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया है कि जिलाधिकारी संजीव रंजन के अनुमोदन के क्रम में जनपद में नवतैनात/तैनात नायब तहसीलदारों का व्यवस्थापन/स्थानान्तरण किया गया है। उन्होने बताया है कि नायब तहसीलदार शैलकुमारी को तहसील सदर से तहसील कुण्डा स्थानान्तरण किया गया है। नवतैनात नायब तहसीलदार लालमनि को तहसील पट्टी, नवतैनात नायब तहसीलदार दिनेश चन्द्र को तहसील सदर, नवतैनात नायब तहसीलदार चन्दन लाल राना को तहसील लालगंज व नवतैनात नायब तहसीलदार वीरेन्द्र कुमार मिश्र को सीलिंग पद तैनाती दी गयी है।
शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांग छात्रों का प्रयास राजकीय अक्षम विद्यालय में प्रवेश प्रारम्भ
प्रतापगढ़ प्रयास राजकीय अक्षम विद्यालय के प्रधानाचार्य बृजेश चौधरी ने बताया है कि प्रयास राजकीय शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का विद्यालय बढ़नी मोहनगंज में शारीरिक रूप से अक्षम (आस्थि बाधित) दिव्यांग छात्रों का शिक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से कक्षा 9 तक प्रवेश प्रारम्भ है। विद्यालय में दिव्यांग छात्रों को पठन-पाठन, यूनीफार्म, चिकित्सा एवं आवासीय सुविधा आदि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इच्छुक दिव्यांग छात्र जिनकी उम्र 06 से 18 वर्ष हो वे छात्र प्रवेश के पात्र होगें। उन्होने प्रवेश हेतु पात्रता के सम्बन्ध में बताया है कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (अभिभावक का) तहसीलदार/सभासद/प्रधान द्वारा जारी, आधार कार्ड की प्रति, अंक पत्र की प्रति/टी0सी0, चार पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक है। प्रवेश हेतु मोबाइल नम्बर 7991928766 व 9415470352 पर सम्पर्क कर सकते है जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित