यूपी की बहुचर्चित लोकसभा व जा अमेठी विधानसभा अमेठी की विधायक गरिमा सिंह ने गुरुवार को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एमपी एमएलए की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायाधीश पीके जयंत ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। अमेठी कोतवाली के पूर्व प्रभारी रामाकांत प्रसाद ने आठ फरवरी 2017 को अमेठी विधानसभा क्षेत्र से तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक गरिमा सिंह के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचक राम नारायन यादव ने आरोप पत्र दाखिल किया। यह मामला काफी दिनों से संबंधित अदालत पर था लेकिन हाल में ही सुनवाई एमपी -एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुई। विशेष अदालत ने विधायक गरिमा सिंह के खिलाफ समन जारी कर उन्हें तलब किया था। गुरुवार को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस दौरान विधायक के कई समर्थक कोर्ट परिसर में मौजूद रहे।