लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह नगर पंचायत नगर निकाय चुनाव भी उम्र का बंधन है आप भी नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं तो एक बार अपनी उम्र से जुड़ी जरूरी डॉक्यूमेंट चेक कर लें
आपको बता दें की आपको बता दें की अब अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष की उम्र होना जरूरी है वहीं वार्डों के सभासदों के लिए 21 वर्ष की आयु तय की गई है
वही आपको बता दें की नगरपालिका वी नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद के पद के उम्मीदवारों के ऊपर टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए आरक्षण की श्रेणी में आने पर जाती प्रमाण पत्र नोटरी या शपथ पत्र होना चाहिए अपराधिक मुकदमे दर्ज होने पर उसका भी रिकॉर्ड नामांकन पत्र के साथ देना होगा वही उम्मीदवारों को संपत्ति और दायित्व का विवरण भी शपथ पत्र के साथ देना होगा नामांकन पत्र दाखिल करते समय संबंधित नगरीय होगा
जाने कौन नहीं लड़ पाएगा निकाय चुनाव
निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देशों में कहा है की अगर कोई दिवालिया नगर निकाय या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता इसके साथ ही वह राज्य सरकार केंद्र सरकार स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो या जिला सरकारी काउंसिल सहायक जिला सरकारी काउंसिल अवैधानिक मजिस्ट्रेट आवतानी munsifiya वैधानिक सहायक कलेक्टर चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकता
इसके अलावा वह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता जिसने किसी सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार या राजद्रोह करते padmukt हुआ हो