1- हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना अन्तू )

जनपद प्रतापगढ़ के थाना अन्तू से देखभाल क्षेत्र/ वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 321/19 धारा 307, 452, 323, 325 भादवि से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्त 01.रामकेवल वर्मा पुत्र सरजू प्रसाद 02. मनोज पुत्र रामकेवल नि0गण डडवा उमरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया।

2- दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कुण्डा )

जनपद प्रतापगढ़ के थाना कुण्डा से थाना की देखभाल क्षेत्र/ वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 283/22 धारा 366, 376, 323, 504, 506, 120बी भादवि से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त वीरु सोनकर पुत्र रामचन्द्र नि0 बल्दी का पुरवा, बरई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र के मवई बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

3- अवैध तमंचा-कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-थाना कन्धई

जनपद के थाना कन्धई़ से पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 481/22 धारा 307 भादवि की विवेचना के दौरान वादी मुकदमा की सूचना पर थाना क्षेत्र के सलाहीपुर कोनी रोड़ के पास नउवाबर के पास से उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त रामजी पुत्र रामसागर नि0 ग्राम सलाहीपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आम्र्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

4- चोरी की मोटर साइकिल व एक अदद लैपटाप के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार (थाना जेठवारा)

जनपद के थाना जेठवारा के उ0नि0 श्री दिनेश सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के विकरा मोड़ तिराहा डेरवा के पास से चोरी की एक अदद स्प्लेण्डर मोटर साइकिल व एक अदद लैपटाप के साथ एक अभियुक्त 01. अनुराग पटेल उर्फ जगदीश पटेल पुत्र स्व0 रामआसरे पटेल नि0 ग्राम आशापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि यह मोटर साइकिल चोरी की है जिसे हमने सात आठ महीने पहले थानाक्षेत्र सांगीपुर से चोरी किये थे। बरामद मोटर साइकिल स्प्लेण्डर प्रो की चोरी के सम्बन्ध में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 64/22 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। बरामद लैपटाप के बारे में पूछने पर बताया कि यह लैपटाप थाना लालगंज क्षेत्र से एक व्यक्ति के बैग से चुराया है। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 379, 411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5: विद्युत विभाग के लापरवाही से 5 महीने से अंधेरे में रहने को मजबूर उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नही हो रहा सुनवाई

एंकर:कार्यालय में बैठकर आफिसों को चलाने वाले बिजली विभाग के अधिकारियों को जनता की बिल्कुल भी फिक्र नहीं बिजली आए या न आए इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. लगातार बरत रहे लापरवाही के कारण रानीगंज विद्युत सब स्टेशन के कसेरुआ फीडर से जुड़े 25 घर अंधेरे डूबे हैं लेकिन लगातार शिकायत आने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही. अब ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. अब ग्रामीणों ने अधिकारियों को चेतावानी दे दी है कि अगर जल्द विद्युत सप्लाई नहीं हुई तो विद्युत सब स्टेशन का घेराव किया जाएगा।20 अगस्त 2022 को दुर्गागंज बाजार सहित लगभग आधा दर्जन गांवो में अंधी तूफान बवंडर आ जाने से बड़ी संख्या में हानि हुई थी।जिससे बड़ी संख्या में विधुत विभाग का भी नुकसान हुआ था बंवडर की जद में आने वाले क्षेत्र में सभी पोल,तार, ट्रांसफार्मर आदि टूट गए थे जिसके बाद डीएम ने आदेश दिया था कि एक सप्ताह के अंदर सपलाई चालू हो जाए।लेकिन अभी तक कसेरुआ के एक बस्ती में अभी तक पोल तक नही लगे लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद अभी भी सप्लाई नहीं चालू हो रहा जब की आजाद अली ने बताया कि सभी उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुके लेकिन कोई सुनने वाला नहीं अब हम सब पावर हाउस का घेराव करेंगे।

6- करी के विवाद में मारपीट में घायल पीड़ितों का आरोप है की पुलिस कार्यवाही नही कर रही है।

प्रतापगढ। रानीगंज थाना क्षेत्र के शेखुपुर निवासी राजेश कुमार पुत्र लालमणि ने प्रार्थना पत्र दे कर आरोप लगाया है उसका भाई बकरी चारा कर लौट रहा था तभी कि पड़ोस के ही कुछ लोगो ने उसके भाई को रोक कर गली देते हुए मारने पीटने लगे और कह रहे थे इधर से मना करने के बाद भी क्यों बकरियां ले कर जा रहा भाई को पीटता देख राजेश बचाने दौड़ा तो सभी लोगो के एक राय हो कर गाली गलौज करते हुऐ मारने लगे हल्ला गुहार सुन कर गांव के कुछ लोगो के हस्तक्षेप करने के बाद धमकी देते हुए चले गए घायल को परिजन उपचार के लिए सीएचसी ले गए जहां पर उपचार किया गया पीड़ित ने आरोप लगाया है की मारपीट करने वाले लोगो पर पुलिस कार्यवाई नही कर रही है।

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बीती रात करंट की चपेट में आने से मजदूर की गई जान, मचा कोहराम, लालगंज के पूरे अनिरुद्ध का मामला

8- नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये

प्रतापगढ़। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विनायक शुक्ल ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 के निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। उन्होने बताया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को प्रलोभित कर मतदान प्रभावित करने के उद्देश्य से नकद धनराशि के वितरण की शिकायतें प्राप्त होती रही है जिससे निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों के मध्य तनाव की भी स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है और इस प्रकार की सभी घटनाओं का सीधा प्रभाव निर्वाचन की शुचिता एवं निष्पक्षता पर पड़ता है। सभी घटनाओं पर पैनी नजर रखे जाने हेतु उड़न दस्ते गठन किये जायेगें। उड़न दस्ते के कार्य हेतु वीडियो कैमरा वीडियोग्राफर के साथ उपलब्ध कराया जायेगा तथा चेकिंग के समय सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रारम्भ से अन्त तक वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी और रिकार्डिंग की सीडी तैयार कराकर उसकी एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को एवं एक प्रति जिला स्तरीय समिति को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। उड़न दस्ते के अतिरिक्त अन्य अधिकारी नकदी की बरामदगी के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही के लिये अधिकृत नहीं होगें। प्रतीक आवंटन के दिनांक से ही नामित उड़न दस्ते वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग करेगें तथा मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु उनके बीच रूपया, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण करना, रिश्वत देना आदि के सम्बन्ध में जब्ती की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। जिन जनपदों में मतदान समाप्त हो जायेगा, वहॉ पर मतदान की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् चेकिंग की कार्यवाही बन्द कर दी जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) आवश्यकतानुसार अथवा निकायवार एक या अधिक समर्पित उड़न दस्ते गठित करेगें जो अवैध नकदी का आदान प्रदान, या शराब का वितरण या अन्य कोई संदेहास्पद वस्तुयें, जो मतदाताओं को घूस देने के लिये प्रयोग में लाई जा रही हो उसका पता लगायेगें। उड़न दस्ते में टीम का प्रमुख एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट होगा, पुलिस स्टेशन का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और 3-4 सशस्त्र पुलिस कार्मिक होगें। उनको नकदी या सामान इत्यादि की जब्ती के लिये पूरी तरह समर्पित एक वाहन, मोबाइल फोन, एक वीडियो कैमरा और अपेक्षित पंचनामा दस्तावेज दिये जायेगें। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) आवश्यकतानुसार अथवा निकायवार एक या अधिक निगरानी टीम गठित करेगें। प्रत्येक टीम में एक मजिस्ट्रेट और तीन या चार पुलिस कार्मिक होगें। यह टीम चेक पोस्ट बनायेगी और अपने क्षेत्र में भारी मात्रा में लाये जाने वाली नकदी, अवैध शराब, कोई संदेहास्पद वस्तु या शस्त्रों इत्यादि की आवाजाही पर निगरानी रखेगी। जांच की समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी। स्थैतिक निगरानी दलों के लोकेशन समय-समय पर बदले जायेगें जिससे कि अचरज का पुट बनाये रखा जा सके। उन्होने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में 2 लाख रूपये से अधिक नकदी पायी जाती है, उसका कोई भी अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया जाता है और संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है तो उस धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा और सम्बन्धित प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जायेगी। कार्यवाही की सूचना आयकर विभाग को भी दी जायेगी। नामित उड़न दस्ते द्वारा प्रतिदिन की गयी कार्यवाही का विवरण जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य सचिव मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा परीक्षण के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा जनता और राजनीतिक दलों से निर्वाचनों के दौरान निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी के साथ संचरण न करने हेतु अपील प्रकाशित की जायेगी। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ले जाने के लिये उसके पास ऐसे धन के स्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिये समुचित कागजात होने चाहियें। निर्वाचन की अधिसूचना के उपरान्त जिला स्तर पर व्यय सीमा सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त करने हेतु नियंत्रण कक्ष खोला जायेगा जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी प्रभारी के रूप में तैनात होगा। नियंत्रण कक्ष में दूरभाष की सुविधा उपलब्ध होगी जिसके नम्बर की सूचना दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों एवं आम जनता को दी जायेगी। निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित जो भी शिकायतें प्राप्त होगी उस पर जिला स्तरीय समिति द्वारा अविलम्ब कार्यवाही की जायेगी। प्रतीक आवंटन के उपरान्त रिटर्निंग अधिकारी सभी प्रत्याशियों की बैठक करके व्यय सम्बन्धी नियमों एवं निर्देशों से उन्हें अवगतक रायेगें।

9- नगरीय निकाय के मतदान हेतु मतदाता की पहचान के लिये 15 पहचान पत्र जारी

प्रतापगढ़। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विनायक शुक्ल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2022 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिये मतदान करने हेतु 15 पहचान पत्र जारी किये गये है जिनमें से कोई एक पहचान पत्र मतदाता के पास होना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया है कि 15 पहचान पत्रों क्रमशः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वार जारी फोटोयुकत पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र तथा राशन कार्ड में अगर कोई भी कार्ड है तो वह मतदान कर सकते है। यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिये भी वैध माने जायेगें बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते है और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।

10- सिंचाई बन्धु की बैठक 13 दिसम्बर को

प्रतापगढ़। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड ने बताया है कि जनपदीय सिंचाई बन्धु की बैठक दिनांक 13 दिसम्बर 2022 को पूर्वान्ह 11 बजे सिंचाई निरीक्षण भवन सभागार में की जायेगी। बैठक में जनपद के जनप्रतिनिधिगण, जनपदीय अधिकारी एवं कृषकगण आमंत्रित है।
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