एक तरफ जहां देश कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से जूझ रहा है और लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग सेवाओं में आज यानी एक अगस्त से कई बदलाव होने जा रहे हैं। जिसके असर सीधे आम आदमी की जेब में पड़ेगा।
एक तरफ जहां देश कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से जूझ रहा है और लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग सेवाओं में आज यानी एक अगस्त से कई बदलाव होने जा रहे हैं। जिसके असर सीधे आम आदमी की जेब में पड़ेगा।
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बताते चलें आज से टैक्स और बैंकिंग नियमों में बदलाव होने जा रहा है। RBI व केंद्र सरकार के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को देखते हुए सावधि जमा (FD) पर ब्याज दरों में वृद्धि की भी गुंजाइश नहीं दिख रही। महंगाई दर में वृदि्ध भी आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है।
हालांकि, यह राहत है कि अब हफ्ते के सातों दिन वेतन, पेंशन, बिल का भुगतान होगा। बैंकों की नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस सेवा रोज प्रभावी होगी। बिजली, रसोई गैस, टेलीफोन, पानी, लोन की किस्तें, म्यूचुअल फंड के भुगतान भी सातों दिन हो सकेंगे।
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नए आयकर नियमों के मुताबिक, 2020-21 के लिए एक लाख रुपए या ज्यादा सेल्फ असेसमेंट बकाया होने पर करदाताओं को जुर्माना चुकाना पड़ेगा। आयकर अधिनियम-1961 की धारा 234A के तहत एक फीसदी जुर्माना प्रति महीने देना होगा। हालांकि यह वरिष्ठ नागरिकों पर लागू नहीं होगा।
ICICI की होम ब्रांच से हर महीने एक लाख से ज्यादा और एक दिन में 25 हजार से ज्यादा लेनदेन पर 5 रुपए प्रति एक हजार रुपए या न्यूनतम 150 रुपए शुल्क लगेगा। ग्राहक को 25 से ज्यादा प्रति 10 चेक पर 20 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
इसके अतिरिक्त मुंबई, नई दिल्ली समेत छह मेट्रो शहरों में एक महीने में तीन वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन मुफ्त। इससे अधिक के हर वित्तीय लेनदेन के लिए 20 रुपए तो वहीं गैर-वित्तीय लेनदेन पर 8.50 रुपये शुल्क लिया जाएगा। दूसरे बैंकों के ATM से पैसा निकालने पर 15 के बजाय 17 रुपए शुल्क लगेगा। वहीं, गैर वित्तीय लेनदेन पर 5 से 6 रुपए तक बढ़ाया गया है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से होम लोन लेने पर 31 अगस्त तक प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। बैंक ने ये राहत मानसून धमाका ऑफर के तहत दी है। बता दें, बैंक, लोन का करीब 0.40% फीस के रूप में लेता है।
वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर आयकर विभाग ने राहत देते हुए फॉर्म 15CA/ 15CB भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अगस्त, 2021 कर दी है। विदेश में पैसे भेजने वाले करदाताओं के लिए दोनों फॉर्म भरना जरूरी है।